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Rajasthan Panchayat Election: सरपंच प्रत्याशी अपनी मर्जी से क्यों नहीं चुन पाएंगे चुनाव चिह्न? जानें नियम!
राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव में सरपंच और वार्ड पंच के प्रत्याशी अपनी पसंद का चुनाव चिह्न नहीं चुन सकेंगे। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम प्रत्याशी सूची तैयार की जाएगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्णमाला क्रम के आधार पर चुनाव चिह्न आवंटित होंगे। वहीं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव EVM से, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार, चुनावी व्यवस्थाओं के लिए 29 प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।